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शनिवार, 16 फ़रवरी 2013

ओवैसी को मिली जमानत

आंध्रप्रदेश। एक स्थानीय अदालत ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज मामले में एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को जमानत दे दी।

निजामाबाद नगर की एक अदालत ने इस शर्त पर अकबरुद्दीन ओवैसी की जमानत मंजूर कर ली कि वह जांच अधिकारी के साथ सहयोग करेंगे। न्यायाधीश ने ओवैसी से यह भी कहा कि वह 10000 रुपए के दो मुचलके जमा करें।

'भड़काऊ भाषण' के लिए देशद्रोह और देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप का सामना कर रहे ओवैसी की आवाज 12 फरवरी को रिकॉर्ड की गई थी।

आदिलाबाद के निर्मल इलाके में भी भड़काऊ भाषण देने के मामले में दर्ज एक मुकदमे के सिलसिले में वे नौ जनवरी से ही आदिलाबाद जिला जेल में बंद हैं। इस मामले में उनकी जमानत अर्जी पर आज फैसला आने की संभावना है।

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